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झारखंड में फायर NOC नियमों में बदलाव, अब तीन साल के लिए मिलेगी वैधता

Ranchi: झारखंड में उद्योग और व्यवसाय को राहत देने के लिए अग्निशमन विभाग फायर एनओसी के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है. प्रस्ताव के तहत अब बहुमंजिला भवन, होटल, शैक्षणिक संस्थान, बैंक्वेट हॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और गोदामों को एक साल की जगह तीन साल के लिए एनओसी जारी किया जाएगा.

 

हालांकि तीन साल की वैधता के बावजूद हर साल 30 जून तक रिन्यूअल करना अनिवार्य होगा. इसके लिए स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सही और कार्यशील होने की जानकारी देनी होगी. प्रस्ताव को गृह विभाग के पास भेजा गया है और मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा.

 

15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भवन, 500 वर्गमीटर या उससे बड़े परिसर, होटल, शैक्षणिक संस्थान, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, गोदाम, सभा भवन और बेसमेंट वाले भवन इस दायरे में आएंगे. भवन मालिकों को फायर एक्सटिंग्यूसर, स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्शन, फायर अलार्म और अन्य सुरक्षा सिस्टम की पूरी जानकारी देनी होगी. साथ ही फायर कंट्रोल रूम, बैकअप बिजली और साइनएज की स्थिति भी बतानी होगी. किसी तरह की कमी मिलने पर आवेदन खारिज किया जाएगा.


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