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NDPS के मुजरिम की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार

राज्य सरकार ने NDPS के मुजरिम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. झारखंड हाईकोर्ट ने NDPS अधिनियम के तहत 10 साल की सजा पाये मुजरिम सुग्रीम पूरन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में सुनवाई होगी.
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Ranchi :  राज्य सरकार ने NDPS के मुजरिम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. झारखंड हाईकोर्ट ने NDPS अधिनियम के तहत 10 साल की सजा पाये मुजरिम सुग्रीम पूरन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में सुनवाई होगी.

 

दरअसल सरायकेला पुलिस ने वर्ष 2023 में एक गाड़ी से 100 किलोग्राम Poppy Powder और 60 किलोग्राम  Poppy Straw जब्त किया था. जिस गाड़ी से इन सामग्रियों को जब्त किया गया था, वह गाड़ी सुग्रीन पूरन के नाम पर थी.

 

पुलिस ने घटना के वक्त सुग्रीम पूरन को गिरफ्तार नहीं किया था. उसे नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वह जेल में है. इस बीच सरायकेला के सक्षम न्यायालय ने वर्ष 2025 में अपना फैसला सुनाया ओर अभियुक्त सुग्रीम पूरन को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख रुपये दंड लगाया.

 

सक्षम अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपील विचाराधीन है. अपील के विचाराधीन रहने की अवधि में पूरन की ओर से हाईकोर्ट में आइए दायर कर जमानत मांगी गयी.

 

हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने आइए पर सुनवाई के बाद नवंबर 2025 में पूरन के जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद सरकार ने जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. 

 

 

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