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3 परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द के झारखंड सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

Ranchi News: इनमें से दो मामलों अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेगुलर और बैकलॉग परीक्षा के मामले में आज हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 27 अगस्त निर्धारित की है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर तीन परीक्षाओं की नियुक्त प्रक्रिया के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. इनमें अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेगुलर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 6/2025) और अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बैकलॉग परीक्षा (विज्ञापन संख्या 5/2025)  बैकलॉग के अलावा सिविल जज जूनियर डिवीजन (विज्ञापन संख्या 22 /2023) शामिल है.

 

इनमें से दो मामलों अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेगुलर और बैकलॉग परीक्षा के मामले में आज हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 27 अगस्त निर्धारित की है. वहीं सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का मामला का हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया जाएगा. 

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उल्लेखनीय है कि CID में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिसमें TDPL शामिल रहा है. इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी. 

 

इस घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है.

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