- कोर्ट ने एक बिंदु को किया स्पष्ट
- बोर्ड या निगम अपने वकील रख सकते हैं
Ranchi News : झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को सही ठहराया है.
हालांकि कोर्ट ने एक बिंदु को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार का बोर्ड या निगम अगर चाहे तो अपना वकील रख सकते हैं. पूर्व में खंडपीठ ने लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार ने पक्ष रखा.
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दरअसल अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 और इसके तहत लॉ ऑफिसरों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि नियमावली के कुछ प्रावधान विधिसम्मत नहीं हैं.

