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झारखंड हाईकोर्ट ने APP नियुक्ति की ऐज कट ऑफ डेट में किया संशोधन

असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) परीक्षा को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के विज्ञापन संख्या 05/2025 और 06/2025 में जारी आयु सीमा (ऐज कट-ऑफ) को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चयन प्रक्रिया में 7-8 वर्षों की देरी को देखते हुए आयुसीमा की गणना की तिथि एक अगस्त 2024 के स्थान पर एक अगस्त 2018 करने का आदेश दिया है.
 

Ranchi :   असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) परीक्षा को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के विज्ञापन संख्या 05/2025 और 06/2025 में जारी आयु सीमा (ऐज कट-ऑफ) को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चयन प्रक्रिया में 7-8 वर्षों की देरी को देखते हुए आयुसीमा की गणना की तिथि एक अगस्त 2024 के स्थान पर एक अगस्त 2018 करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दी है, जो कट ऑफ डेट के कारण उम्र सीमा से बाहर हो चुके हैं. 

 

आयुसीमा की गणना की तिथि में संशोधन कर ऑफलाइन आवेदन की छूट देने का निर्देश

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वीटी कुमारी ने पक्ष रखते हुए यह दलील दी कि वर्ष 2017 में APP नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें ऐज कट ऑफ डेट 01.08.2017 थी. लेकिन उसके बाद लगभग 7-8 वर्षों तक कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई, जिससे कई उम्मीदवार आयुसीमा पार कर गए. अदालत ने आदेश दिया है कि आयुसीमा की गणना की तिथि में संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन की छूट दी जाए. इस संबंध में अधिवक्ता श्रवण कुमार ने याचिका दाखिल की है.

 

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