- मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत चना दाल वितरण नहीं होने का मामला
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गरीबों के लिए पीडीएस में चना दाल की कमी के मामले में दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए निष्पादित कर दिया.
कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है कि चना दाल का वितरण 26 जनवरी तक शुरू हो जाए. कोर्ट ने समाचार पत्र में छपी खबरों के आधार पर इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया था. जिसमें बताया गया था कि झारखंड के गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को 'मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना' के तहत चना दाल और नमक नहीं मिल रहा.
पिछले साल मई के बाद चना दाल की आपूर्ति रुकी हुई थी. विभाग ने जीईएम पोर्टल पर 26 सितंबर 2025 को टेंडर जारी किया था. रिवर्स ऑक्शन 13-15 दिसंबर को पूरा होने के बाद आंध्र प्रदेश की एम/एस वीकेयर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को सबसे कम दर (एल-1) पर 12 जनवरी 2026 को सप्लाई ऑर्डर दिया गया, जो नाफेड की दर से सस्ता था.
अंडर सेक्रेटरी संजय कुमार की 13 जनवरी के शपथ पत्र पर संतुष्टि जताते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि वितरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो और पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे.
राज्य सरकार की अधिवक्ता ने इस पीआईएल को बंद करने का आग्रह कोर्ट से किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने आशा जताई कि सरकार भविष्य में ऐसी स्थिति न दोहराए.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment