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बालू घाटों के अलॉटमेंट का रास्ता साफ, झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे हटाया

पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है. इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को भी खत्म कर दिया है.
 

Ranchi :  पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है. इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को खत्म कर दिया है.

 

 

झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य में बालू घाटों की नीलामी के बाद उसके अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा. वहीं प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.

 

 

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