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झारखंड शराब घोटाला : दो आरोपियों की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

झारखंड शराब घोटाले के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी और अरविंद कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से सिनियर स्टेडिंग काउंसिल सुमित गडोदिया ने पक्ष रखा.
 
  • सरकार की उत्पादन नीति निर्माण के दौरान सलाहकार रहे थे अरुण पति त्रिपाठी

Ranchi :  झारखंड शराब घोटाले के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी और अरविंद कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से सिनियर स्टेडिंग काउंसिल सुमित गडोदिया ने पक्ष रखा. 

 

इससे पूर्व एसीबी की विशेष कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 


 

बता दें कि झारखंड में हुए शराब घोटाला की जांच में अरुण पति त्रिपाठी की संलिप्ता पाई गई है. सरकार के उत्पादन नीति के वे सलाहकार रहे हैं.  झारखंड में बनी शराब नीति निर्माण में अरुणपति त्रिपाठी की अहम भूमिका रही है. उन्होंने तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे से मिलीभगत कर छत्तीसगढ़ के कई प्लेसमेंट एजेंसियों की झारखंड में इंट्री कराई थी.

 

 

 

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