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शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी की अग्रिम जमानत याचिका HC से खारिज

छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी भूपेंद्रपाल सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद द्विवेदी की कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
 

Ranchi : छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी भूपेंद्रपाल सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद द्विवेदी की कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. 

 

मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया. एसीबी के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने कोर्ट को बताया कि इन्होंने झारखंड में षड्यंत्र कर निम्न स्तर की क्वालिटी के देसी शराब आपूर्ति की है.

 

झारखंड में उनके द्वारा जानबूझकर घटिया देसी शराब की आपूर्ति की गई है. यह सब इन्होंने एक अन्य कंपनी के साथ मिलीभगत से किया है. झारखंड में देसी शराब की आपूर्ति का काम लेकर उन्होंने घटिया शराब की आपूर्ति की. ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए. कोर्ट ने एसीबी का पक्ष जानने के बाद भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया को राहत नहीं दी. 

 

बता दें कि भूपेंद्रपाल सिंह छत्तीसगढ़ के देसी शराब निर्माता है. उनपर झारखंड में अनस्टैंडर्ड और निम्न स्तर की क्वालिटी का देसी शराब आपूर्ति कर झारखंड सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप है. मामले को लेकर एसीबी रांची ने कांड संख्या 9/ 2025 दर्ज किया है.

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