Ranchi : झारखंड सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैनुअल 2025 जारी किया है. इस नियमावली का उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें नियमित रूप से मानदेय और श्रम कानूनों का लाभ प्रदान करना है. इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है.
आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्याओं का समाधान
नये नियमों के तहत आउटसोर्सिंग कर्मियों को समय पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा और उन्हें श्रम कानूनों का लाभ मिलेगा. इसके अलावा, आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा नियमविरुद्ध राशि की वसूली पर रोक लगाई जाएगी.
आरक्षण नीति का अनुपालन
झारखंड सरकार के अनुसार, आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती में राज्य की आरक्षण नीति का अनुपालन किया जाएगा. इसके अलावा, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का भी अनुपालन किया जाएगा.