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Jharkhand News : कल से भरा जायेगा Enumeration Form, नहीं भरने पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट जायेगा नाम

Ranchi :  राज्य में चल रहे SIR (Special Intensive Revesion) के तहत Enumeration Form भरने का काम कल (30 जून) से शुरू होगा. यह फार्म उन सभी वोटरों को भरना होगा, जिनका नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में है. जिन वोटरों का 2003 के वोटर लिस्ट से Mapping हो चुका है, उन्हें भी यह फार्म भरना होगा. फार्म नहीं भरने वाले वोटरों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट जायेगा.

 

राज्य में चल रहे SIR के तहत BLO को चुनाव आयोग द्वारा Enumeration Form उपलब्ध करा दिया गया है. हर  BLO को उसके बूथ पर कुल मदतादाओं की संख्या के अनुसार  Enumeration Form कई किस्तों में मिलेगा. हर वोटर के लिए भेजे जाने वाले Enumeration Form पर उसका नाम और EPIC नंबर लिखा होगा.

 

बाकी सूचनाएं वोटर को खुद भरना है. फार्म भरने का काम BLO द्वारा घर-घर जाकर किया जाना है. फार्म भरते वक्त वोटरों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज देने होंगे. Enumeration Form भरने का काम 24 जुलाई तक होगा. इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होगा. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पांच अगस्त 2026 को प्रकाशित होगी. इसमें किसी तरह की गलती होने पर वोटर चार सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

 

 

Enumeration Form भरते वक्त आवश्यक दस्तावज का ब्योरा

  • -    जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है. उन्हें फार्म भरने के साथ ही 2003 के वोटर लिस्ट की कॉपी देनी होगी.
  • -     जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है. उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज में से कोई एक देना होगा.
  • -    जिनका जन्म एक जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो उन्हें अपना एक दस्तावेज, मां या पिता से संबंधित एक दस्तावेज देना होगा.
  • -    जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ उन्हें अपना, मां और पिता का एक एक दस्तावेज देना होगा.

 

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज 

  1. - जन्म  प्रमाण पत्र
  2. - पासपोर्ट
  3. - जाति प्रमाण पत्र
  4. - मूल निवास प्रमाण पत्र
  5. - परिवार रजिस्टर की नकल
  6. - वन अधिकार प्रमाण पत्र
  7. - अगर NRC हुआ हो तो उसका प्रमाण पत्र
  8. -10वीं या पढ़ाई का कोई प्रमाण पत्र
  9. - सरकार द्वारा दी गयी जमीन या मकान का दस्तावेज
  10. - पहली जुलाई 1987 से पहले का सरकारी पहचान पत्र
  11. -पेंशन दस्तावेज (PPO)

 

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