- आयु सीमा की गणना की तिथि 1 अगस्त 2025 के स्थान पर 1 अगस्त 2019 निर्धारित की गई
- यह छूट केवल विज्ञापन संख्या 07/2025 (झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025) के लिए ही लागू है
Ranchi: झारखंड जेल वार्डर (कक्षपाल) भर्ती 2025 से संबंधित एक मामले में आयु सीमा में बदलाव आया है. राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आधिकारिक संकल्प जारी करते हुए अधिकतम आयु सीमा की गणना की तिथि 1 अगस्त 2025 के स्थान पर 1 अगस्त 2019 निर्धारित कर दी है.
यह निर्णय W.P.(S) No. 1634 of 2026 – Mumtaz Ansari एवं अन्य बनाम राज्य झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के संदर्भ में लिया गया है, जो वर्तमान में हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है. इस याचिका में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा पक्ष रख रहे है.
दरअसल, इससे पूर्व कोर्ट ने उक्त भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी है, क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा को लेकर आपत्ति जताई गई थी. इसमें राज्य सरकार ने आज इस मामले में अपना शपथपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें संशोधित आयु सीमा के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट किया गया है.
राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार, यह छूट केवल विज्ञापन संख्या 07/2025 (झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025) के लिए ही लागू होगी और इसे एक विशेष प्रावधान के रूप में माना जाएगा.
यह बता दें कि सरकार के इस निर्णय के बाद, वे अभ्यर्थी जो पूर्व में आयु सीमा के कारण अयोग्य हो गए थे, अब इस संशोधन का लाभ लेकर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हों. हालांकि, मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर है.
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