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Pension News : झारखंड में अब बगैर सत्यापन के नहीं मिलेगी बुजुर्गों को पेंशन

राज्य में अब बगैर सत्यापन के किसी को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगी. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मुर्दों के भी पेंशन लेने का मामला पकड़ में आने के बाद सरकार ने पेंशन पाने वालों का सत्यापन कराने का फैसला किया है. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है.
 

Ranchi: राज्य में अब बगैर सत्यापन के किसी को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगी. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मुर्दों के भी पेंशन लेने का मामला पकड़ में आने के बाद सरकार ने पेंशन पाने वालों का सत्यापन कराने का फैसला किया है. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है.

 

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सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में सामाजिक सुरक्षा के सभी प्रकार के लाभुकों को NSAP-PPS Portal पर अपना सत्यापन कराना है. सत्यापन कराने का काम 15 मई से 30 मई तक चलेगा. इस अवधि में अपना सत्यापन नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम सामाजिक सुरक्षा पाने वालों की सूची से हटा दिया जायेगा. इसके उन्हें सामाजित सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगा. सामाजिक सुरक्षा के लाभुकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक के माध्यम से खुद को सत्यापित कराना होगा. 


बताया जाता है कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पाने वालों की स्थिति का आकलन करने और इस योजना से होने वाले लाभ की जानकारी लेने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कराया था. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मुर्दों द्वारा भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेना का मामला प्रकाश में आया था. इसके अलावा भारी संख्या में अयोग्य लोगों द्वारा भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया था. इसके बाद सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला किया है.

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