Ranchi : राज्य के विभिन्न विभागों के ठेकेदारों से सिक्योरिटी मनी (Security Money) काटकर निर्धारित शीर्ष (Head) के बदले PL खाते में जमा कर दिया गया था. इससे ठेकेदारों से काटे गये Security money की वापसी नहीं हो पा रही थी. वित्त विभाग ने इस राशि की वापसी के लिए SOP जारी कर दी है.
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ज्योति कुमार झा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि ठेकेदारों से Security money की ऑनलाइन कटौती कर सरकारी खाते के शीर्ष 8443 में जमा करना था. लेकिन Security money की ऑफलाइन कटौती कर PL खाते में जमा कर दिया गया है.
इससे काम और Security money की वापसी की समय सीमा पूरी होने के वाबजूद इस राशि की वापसी संभन नहीं हो पा रही है.
राज्य के विभिन्न विभागों ने गलती से PL खाते में जमा इस राशि को संबंधित ठेकेदारों को वापस करने के लिए SOP बनाने का अनुरोध किया था. इस अनुरोध के आलोक में विभाग ने ठेकेदारों से काटकर PL खाते में जमा Security money की राशि की वापसी के लिए SOP जारी कर दी है. इससे अब ठेकेदारों से काटी गयी Security money की वापसी संभव हो सकेगी.
उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न योजनाओं का काम कर रहे ठेकेदारों से Security money के रूप में 2%-8% तक काट कर रखे जाने का प्रावधान है. काम पूरा होने और निर्धारित समय सीमा में योजना में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाये जाने पर इस राशि की वापसी का प्रावधान है.
साथ ही निर्धारित समय सीमा में योजना में किसी तरह की गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में ठेकेदार सुधार के बाद उसे Security money वापस करने का प्रावधान है. Security money को सरकारी खाते के शीर्ष 8443 में रखने का प्रावधान है. यह शीर्ष देनदारी से संबंधित है. यानी इस शीर्ष में उस राशि को रखा जाता है, जिसे एक निर्धारित समय सीमा के बाद वापस करना पड़ता है.
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