Dhanbad: बिहार की तर्ज पर अब झारखंड में भी ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. राज्य में सराफा प्रतिष्ठानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और हाल ही में बोकारो के तनिष्क शोरूम में लूट के प्रयास के बाद पुलिस मुख्यालय ने नया सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत अब किसी भी ज्वेलरी दुकान में चेहरा ढककर प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा.

बीते रविवार की शाम बोकारो स्थित तनिष्क शोरूम में नकाबपोश अपराधियों ने लूट का असफल प्रयास किया. इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराधियों की पहचान को आसान बनाने और वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.
सोमवार को बाघमारा थाना के औचक निरीक्षण के दौरान बोकारो क्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने नए निर्देशों की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के सर्कुलर के अनुसार अब राज्य की किसी भी ज्वेलरी दुकान में पुरुष मास्क, नकाब या हेलमेट पहनकर तथा महिलाएं हिजाब, बुर्का या घूंघट पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगी. दुकान में प्रवेश के समय चेहरे का पूरी तरह खुला होना अनिवार्य होगा. डीआईजी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. नए निर्देशों के तहत यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे संदिग्ध मानते हुए उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में आगंतुकों का चेहरा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो सके.
उल्लेखनीय है कि बिहार में भी सराफा बाजारों में बढ़ती लूट की घटनाओं के बाद पुलिस और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने मिलकर इसी तरह का निर्णय लिया था. झारखंड पुलिस अब उसी मॉडल को पूरे राज्य में लागू कर रही है ताकि अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सके और ज्वेलरी व्यवसायियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके.
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