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झारखंड पुलिस के वाहनों का निजी इस्तेमाल करना हुआ महंगा, नई संशोधित दरें लागू

Ranchi :  झारखंड पुलिस के वाहनों को निजी उपयोग करना महंगा हो गया है. विभाग ने पुलिस वाहनों को किराए पर लेने की दरों में संशोधन कर दिया है. पेट्रोल, डीजल, ल्युब्रीकेन्टस, मोटर पार्ट्स आदि की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण पुरानी दरों को संशोधित किया गया है. डीजीपी के आदेश पर आईजी प्रोविजन ने नई संशोधित दरों से संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जो एक दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

 

जानें किन वाहनों के भाड़े की संशोधित दरों में कितनी हुई वृद्धि

- सफारी, इनोवा, स्कॉर्पियो की संशोधित दर 25 रुपया प्रति किलोमीटर की गई है.

- जेस्ट कार, टाटा टैगोर, बोलेरो, सुमो गोल्ड और एम्बेसडर कार की वर्तमान दर 12 रुपया प्रति किलो मीटर है, अब इसे संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 16 रुपया प्रति किलो मीटर कर दिया गया.

- बोलेरो, सुमो, जीप, जिप्सी का वर्तमान दर 10 रुपया प्रति किलो मीटर है, अब इसे संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 12 रुपया प्रति किलो मीटर कर दिया गया.

- टाटा जेनॉन और योद्धा 207 की वर्तमान दर 10 रुपया प्रति किलो मीटर है, अब इसे संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 20 रुपया प्रति किलो मीटर कर दिया गया.

- टाटा 407, 410 और 709 मिनी बस का वर्तमान दर 16 रुपया प्रति किलो मीटर है, अब इसे संशोधित दर के तहत् बढ़ाकर 36 रुपया प्रति किलो मीटर कर दिया गया.

- बड़ी बस और ट्रक का भाड़ा संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 50 रुपया प्रति किलो मीटर कर दिया गया.

 

वाहन किराए पर लेने के लिए अब नियम व शर्तों का करना होगा पालन  

- वाहन को भाड़े पर देने से पहले निर्धारित अग्रिम सुरक्षित राशि जमा करानी होगी, तभी वाहन की प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी.

- गाड़ी को रात्रि में मुख्यालय से बाहर ले जाने से पहले संबंधित वरीय पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

- आवंटित वाहन का उपयोग यदि किसी प्रकार के गैर कानूनी कार्य में प्रमाणित होता है, तो संबंधित चालक के साथ-साथ आवंटित पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी पर भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 
- वाहन का आवंटन सरकारी ड्यूटी के आकलन और वाहन की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा.

- गाड़ियां केवल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को ही भाड़े पर दी जाएंगी.

- पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी अपने-अपने पैतृक जिला, इकाई, प्रतिष्ठान से ही गाड़ी भाड़े पर ले सकेंगे.

- बस और मिनी बस को किसी भी हालत में भाड़े पर उपयोग के लिए मुख्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

 

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