Search

रांची :  SC के आदेश के विरोध में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना

  • राज्यपाल के जरिये पीएम को सौपेंगे ज्ञापन

Ranchi :  सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर को दिए गए आदेश के विरोध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज धरना-प्रदर्शन किया. संघ राज्यपाल भवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे अपनी मांग को पीएम तक पहुंचाने का अनुरोध करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने CIVIL APPEAL NO. 1385/2025 और अन्य मामलों में 1 सितंबर को सुनवाई कर आदेश दिया कि  23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करना अनिवार्य होगा. अगर वे परीक्षा पास नहीं करते हैं तो न केवल पदोन्नति रुकेगी, बल्कि उन्हें सेवा से भी हटाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद झारखंड के करीब 30,000 समेत पूरे देश के लाखों शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर संकट खड़ा हो गया है. 

 

शिक्षकों की आपत्ति

शिक्षकों का कहना है कि यह आदेश संसद और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों के खिलाफ है. 23 अगस्त 2010 की NCTE अधिसूचना में स्पष्ट है कि उस तिथि से पहले नियुक्त शिक्षकों पर नई न्यूनतम योग्यता लागू नहीं होगी.

 

2017 के संशोधित आरटीई कानून (अधिनियम संख्या 24/2017) में भी कहा गया है कि 31 मार्च 2015 तक सेवारत शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता पूरी करनी होगी. लेकिन 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET पास करने की शर्त से छूट है.

 

शिक्षकों का कहना है कि भारत सरकार का पत्र  (3 अगस्त 2017 को जारी) और झारखंड सरकार का निर्देश भी यही कहता है. NCTE ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर यह साफ किया था कि पुराने शिक्षकों के लिए TET आवश्यक नहीं है.


पहले से स्पष्ट है, फिर भी आदेश किया पारित

शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब संसद, भारत सरकार और NCTE ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पुराने शिक्षकों पर TET की बाध्यता नहीं होगी, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नीतिगत रूप से गलत है. इस गलत फैसले से लाखों परिवार प्रभावित होंगे.

 

शिक्षकों की प्रमुख मांगें 

- केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करे.

-  आरटीई कानून (संशोधित अधिनियम संख्या 24/2017) में संशोधन कर 23.08.2010 की अधिसूचना के पैरा-4 को और स्पष्ट किया जाए.

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp