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JPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 : उम्र सीमा छूट मामले में हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत

जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रार्थियों को उम्र सीमा छूट मामले में झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने प्रार्थियों को राहत देते हुए कल परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी है.
 
  • प्रार्थी कल फिजिकली फॉर्म भरेंगे
  • जेपीएससी उसे स्वीकार करें

Ranchi :   झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत मिली है. न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने प्रार्थियों को राहत देते हुए उन्हें कल परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की है. 

 

कोर्ट ने कहा है कि प्रार्थी फिजिकली रूप से कल आवेदन फॉर्म भरेंगे और जेपीएससी उसे स्वीकार करें. उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर किशोर कुमार मंडल समेत 22 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

 

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि पिछले दो सिविल सेवा परीक्षाओं में अभ्यार्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई थी. लेकिन आगामी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा 1.8.2026 निर्धारित की गई है. 

 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी की नियमावली है कि हर साल सिविल सेवा परीक्षा ली जाए और उम्र सीमा में छूट देने का भी प्रावधान है. पिछले दो परीक्षाओं में इसका लाभ परीक्षार्थियों को मिला है, इसलिए इस परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए.

 

 बता दें कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि शनिवार निर्धारित है. 

 

 

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