Bengaluru : कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स की याचिका खारिज कर दी. एक्स (X ) कॉर्प द्वारा केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती दी गयी थी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करना है को उसे देश के कानूनों का पालन करना होगा.
Karnataka High Court rejects X Corp's challenge to the mandatory onboarding to the Sahyog portal, used for content blocking orders.
— ANI (@ANI) September 24, 2025
High Court Justice Nagaprasanna says social media must be regulated.
High Court of Karnataka pronounced verdict on X Corp’s plea to declare that…
कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रूल रेगुशन आज के समय की आवश्यकता है. किसी को भी बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं मिल सकती.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है. विदेशी कंपनियों या गैर-नागरिकों के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता.
हाईकोर्ट ने कहा कि एक्स (पूर्व में ट्विटर0 अमेरिका में कानूनों का पालन करता है, लेकिन भारत में लागू टेकडाउन आदेशों को मानने से इनकार कर रहा है. कहा कि भारत में काम करने वाले हर प्लेटफॉर्म को चाहिए कि देश के कानूनों से परिचित हो.
हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में बिना निगरानी के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कहा कि अनियंत्रित ऑनलाइन अभिव्यक्ति कानून की अवहेलना और अराजकता का कारण बन सकती है.
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