Karnataka/Ranchi: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बागेपल्ली से कांग्रेस विधायक एस.एन. सुब्बा रेड्डी के चुनाव को रद्द कर दिया है. दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सी. मुनिराजु हार गए थे. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद जस्टिस एमजीएस कमल की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
कोर्ट ने चुनाव रद्द करने का आदेश चुनाव आयोग और विधानसभा सचिव को भी भेज दिया है. हाईकोर्ट ने सुब्बा रेड्डी के चुनाव को रद्द तो कर दिया है, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार सी. मुनिराजु को विजेता घोषित करने से इंकार कर दिया है.
सुब्बा रेड्डी के नामांकन पत्र में खामियां पाई गईं. उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण छिपाया और झूठा हलफनामा दाखिल किया था. जिसके बाद मुनिराजु ने सुब्बा रेड्डी के चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुब्बा रेड्डी के वकील जयकुमार एस पाटिल ने अपील दायर होने तक अपने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया. वहीं, मुनिराजु के वकील नलिना मायागौड़ा ने इस अनुरोध का विरोध किया.
हालांकि सुब्बा रेड्डी को तत्काल राहत यह मिली है कि अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं. यदि सुप्रीम कोर्ट 6 महीने के भीतर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाता है, तो बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र में फिर से चुनाव कराना होगा.
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