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JPSC संयुक्त सिविल परीक्षा में 4 सीटें रिजर्व रखें: हाईकोर्ट

स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थी फैजान रजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि सरकार अगले आदेश तक 4 सीटों पर नियुक्ति ना करे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
 

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. बुधवार को स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थी फैजान रजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि सरकार अगले आदेश तक 4 सीटों पर नियुक्ति ना करे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

 सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि स्पोर्ट्स कोटा अभ्यर्थियों के लिए 4 पद आरक्षित थे लेकिन कोटे से एक भी नियुक्ति नहीं हुई. जिसके बाद कोर्ट ने 4 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश देते हुए JPSC और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की.

दरअसल, झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए आवदेन फरवरी 2024 में लिए थे. डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी थी. भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट दी गई थी. रिक्त पदों में 155 पद अनारक्षित थे. JPSC ने जुलाई महीने में ही परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन और खेल मंत्रायल को भी पार्टी बनाया है.


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