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खादी मेला 21 दिसंबर से, स्टॉल बुकिंग के रेट तय, 20 से 50 हजार तक के स्टॉल होंगे उपलब्ध

Ranchi: झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय खादी, हस्तशिल्प एवं सरस महोत्सव 2025-26 का आयोजन 21 दिसंबर को राजधानी के मोरहाबादी मैदान में होगा. यह मेला छह जनवरी 2026 तक चलेगा.
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Ranchi: झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय खादी, हस्तशिल्प एवं सरस महोत्सव 2025-26 का आयोजन 21 दिसंबर को राजधानी के मोरहाबादी मैदान में होगा. यह मेला छह जनवरी 2026 तक चलेगा. 
इसके लिए ऑनलाइन स्टॉल रजिस्ट्रेशन पांच दिसंबर तक होगा. इस महोत्सव में क्वीआइसी के द्वारा पंजीकृत खादी संस्था एवं खादी बोर्ड से पंजीकृत संस्थाओं को स्टॉल आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा.


 
कितने में होगी किस तरह के स्टॉल की बुकिंग


-    जेनरल स्टॉल - 40 हजार
-    फ्रंट स्टॉल - 50 हजार
-    सरकारी स्टॉल - 50 हजार
-    फूड स्टॉल - 50 हजार
-    ओपेन एरिया (कारपेट, क्रॉकरी, फर्नीचर) - 40 हजार
-    दूसरे राज्य के खादी संस्था के लिए स्टॉल - 20 हजार

क्या है नियम व शर्तें


•    एक रजिस्ट्रेशन पर केवल एक ही स्टॉल दिया जायेगा.


•    स्टॉल की राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही स्टॉल आरक्षित किया जायेगा.


•    आवेदन फॉर्म में जिस व्यक्ति की विवरणी जैसे - व्यक्ति का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और फोटो उपलब्ध कराया गया है, उसी व्यक्ति को उस महोत्सव में स्टॉल पर उपस्थिति अनिवार्य होगी. किसी अन्य व्यक्ति को उक्त स्टॉल पर पाए जाने की स्थिति में उसी समय आवंटित स्टॉल को तत्काल प्रभाव में रद्द कर दिया जाएगा.


• महोत्सव में जिन प्रतिभागियों व संस्थाओं को स्टॉल आवंटित किए जाएंगे, उसी संस्था के द्वारा स्टॉल में, वही सामग्री बिक्री की जायेगी जो उनके द्वारा जमा किए गए फॉर्म में अंकित होगा. जांच के क्रम में यदि स्टॉल पर किसी अन्य संस्था व व्यक्ति द्वारा अन्य सामग्री बेची जाती है तो तत्काल प्रभाव से आवंटन रद्द कर दिया जाएगा एवं शुल्क के अतिरिक्त 10 हजार रुपए दंड वसूला जाएगा. साथ ही उनकी संस्था को ब्लैक लिस्ट करते हुए आगामी मेले में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.


•    स्टॉल आवंटन में अंतिम निर्णय झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा.

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