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खूंटी मनरेगा घोटाला : पल्स अस्पताल के डिस्चार्ज पिटीशन पर याचिकाकर्ता ने कहा- लिखित की बजाय मौखिक बहस करेंगे

खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के बरियातू  स्थित  पल्स अस्पताल की डिस्चार्ज पिटीशन  पर सुनवाई PMLA  कोर्ट में हुई. मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह लिखित बहस की बजाय मौखिक बहस करेंगे। इसके बाद PMLA कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 2 जून की तिथि निर्धारित की है।
 

Ranchi: खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामले में IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई PMLA कोर्ट में हुई. मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह लिखित बहस की बजाय मौखिक बहस करेंगे.

 

इसके बाद PMLA कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 2 जून की तिथि निर्धारित की है. पल्स अस्पताल की ओर से 21 मई को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई है. बता दें कि खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में IAS पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा समेत कई आरोपियों के साथ पल्स संजीवनी हेल्थ केयर Pvt Ltd को ईडी ने आरोपी बनाया है.

 

खूंटी मनरेगा घोटाला से अर्जित की गई अवैध राशि को इस अस्पताल में इन्वेस्ट करने का ईडी ने आरोप लगाया था. ईडी ने पल्स अस्पताल को अटैच किया है. मामले में सभी आरोपियों पर आरोप गठित होना है. पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा समेत कई आरोपियों पर आरोप गठित हो चुकी है.

 

उल्लेखनीय है की मनरेगा घोटाला में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति की बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर को स्थाई रूप से जब्त करने पर एडजुकेटिंग अथॉरिटी (निर्णायक प्राधिकार) ने मुहर लगा दी.

 

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