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गलती लैंपस की, सजा किसान को

  • धान खरीद की दूसरी किस्त का अब तक भुगतान नहीं
  • लैंपस के पदाधिकारियों से पैसा वसूलने के बाद किसान को मिलेगा बकाया पैसा

Ranchi :  लातेहार प्रखंड के शीशी लैंपस ने संतोष कुमार नाम के किसान से धान खरीदी. लेकिन उसे राइस मिल में जमा नहीं किया. गड़बड़ी के इस आरोप में लैंपस के पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया गया है. इसलिए सरकार किसान को फिलहाल धान का पैसा नहीं देगी. सर्टिफिकेट केस के सहारे लैंपस के पदाधिकारियों से पैसा वसूलने के बाद किसान को बकाये पैसे का भुगतान किया जाएगा.

 


उल्लेखनीय है कि संतोष कुमार ने वर्ष 2025 में शीशी लैंपस से 56 हजार क्विंटल धान बेचा था. सरकार द्वारा धान खरीद के सिलसिले में लागू नियम के तहत धान बेचने वाले किसान को धान बेचते समय 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना है. बाकी 50 प्रतिशत का भुगतान लैंपस या पैक्स द्वारा धान को राइस मिल या सरकार द्वारा निर्धारित गोदाम में पहुंचाने के बाद किसान को भुगतान करने का प्रावधान है.

 

इस नियम के आलोक में किसान संतोष कुमार को धान बेचते समय लैंपस की ओर से पहली किस्त के रूप में 65 हजार रुपये का भुगतान किया गया. लेकिन किसान को दूसरी किस्त यानी 65 हजार रुपये का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, क्योंकि शीशी लैंपस ने संतोष कुमार से खरीदे गये धान को मिल में नहीं पहुंचाया है. 

 

शीशी लैंपस द्वारा मिल में धान नहीं पहुंचाने के आरोप में लैंपस के पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. साथ ही धान की कीमत वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस भी किया गया है. इसलिए किसान को दूसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है. उसे दूसरी किस्त का भुगतान सर्टिफिकेट केस के सहारे लैंपस के पदाधिकारियों से पैसों की वसूली के बाद की जायेगी.

 

 

 

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