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लैंड फॉर जॉब मामला: लालू परिवार को कोर्ट से मिली राहत, सशरीर पेशी से मिली छूट

जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है.
 

Patna: जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है. लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपों के औपचारिक गठन के लिए उन्हें 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच कोर्ट में पेश होना होगा.

 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. जबकि लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव स्वयं कोर्ट पहुंचीं. सभी ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार कर दिया. सभी आरोपियों ने स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए सशरीर पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

 

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 मार्च से नियमित सुनावाई शुरू करने का आदेश दिया है, यानी अब इस केस की सुनवाई प्रतिदिन होगी. जिससे ट्रायल में तेजी आएगी.

 

बता दें, यह मामला जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा है. जब साल 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान रेलवे में नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई थी. जांच एजेंसियों का आरोप है कि कई मामलों में उचित चयन प्रक्रिया पालन नहीं किया गया और बिना विज्ञापन के ही नियुक्तियां कर दी गईं.

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