Ranchi: रांची में बड़गाईं की 8.5 एकड़ जमीन कब्जा मामले में चार्जशीटेड आरोपी आर्किटेक्ट विनोद सिंह और रैयत राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट मामले में 10 जून को अपना आदेश सुनाएगी. विनोद सिंह और राजकुमार पाहन की ओर से खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई गई.
बता दें कि मामले में विनोद सिंह का नाम तब आया है, जब ईडी से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल से सीएम के साथ व्हाट्सएप चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में सिफारिश की लिस्ट एवं बड़गाईं की विवादित जमीन पर मैरिज हॉल बनाने के संबंध में डिजाइन मिला था.
ईडी ने सीएम से जुड़े भूमि घोटाले मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा आर्किटेक्ट विनोद सिंह, बड़गाईं अंचल के निलंबित उप राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद, रैयत राजकुमार पाहन और जमीन कारोबारी हिलेरियस कच्छप, अंतू तिर्की और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.
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