Ranchi: बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी दिलीप घोष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. दिलीप घोष की ओर से निचली अदालत (पीएमएलए की विशेष अदालत) द्वारा उनकी डिस्चार्ज खारिज किए जाने, आरोप गठित किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. साथ ही उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस को निरस्त करने का भी किया गया था.
दिलीप घोष ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने दिलीप घोष की याचिका मेंटीबिलिटी (सुनवाई योग्य है या नहीं) के बिंदु पर खारिज कर दी. ईडी से अधिवक्ता एके दास और सौरव कुमार ने पक्ष रखा.
बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने दिलीप घोष, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम और अमित अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. मामले को लेकर ईडी ने ईसीआइआर 1/2023 दर्ज किया है.
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