Ranchi : सेना के कब्जे वाली भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप को जमानत देने से रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया है. उसने अपनी कस्टडी को आधार बनाते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने उसे जामानत नहीं दी. बहस के दौरान ED के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने भानू की याचिका का पुरजोर विरोध किया.
13-14 अप्रैल 2023 को ईडी ने देश के 22 ठिकानों पर की थी छापेमारी
बता दें कि ईडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को अवैध तरीके से जमीन की बड़े पैमाने पर हुई खरीद-फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल व बिहार के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के रांची व सिमडेगा स्थित आवास से कई जमीन के डीड मिले थे. देर रात तक उनसे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. भानू प्रताप के अलावा ईडी ने अलग-अलग तारीख में कई लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, प्रदीप बागची व फैयाज खान शामिल हैं.