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लातेहारः गांजा तस्करी के आरोपियों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास

Latehar : लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 2/22 की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 12-12 वर्षों का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार, 5 अगस्त 2021 को बिहार के बख्तियारपुर से स्विफ्ट डिजायर कार में तहखाना बनाकर गांजा की तस्करी करने की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चंदवा चौक पर नाकेबंदी की थी. इस दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार की जांच के क्रम में कार की सीट व डिक्की में तहखाना बनाकर रखा 74 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था.


पुलिस इंस्पेक्टर विकास कुमार शर्मा ने जब कार को रोका तो दो व्यक्ति उतर कर भागने लगे. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था. एक ने अपना नाम राकेश कुमार सिंह और दूसरे ने कुंदन कुमार सिंह उर्फ मानिकचंद बताया. दोनों बख्तियारपुर पटना के रहने वाले हैं. मामले की प्राथमिकी चंदवा थाना में 5 अगस्त 2021 को दर्ज की गई थी. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस की धारा 20 (बी) व सी के तहत 12- 12 वर्षों का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा मुकर्रर की.

 
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