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लातेहारः दोहरे हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद की सजा, 6 लाख का जुर्माना भी

अदालत ने दोहरे हत्याकांड (नरबलि) में शुक्रवार अपना फैसला सुनाया. अदालत ने माइल सेमर हट निवासी आरोपी सुनील उरांव (पिता रावण उरांव) को सश्रम उम्रकैद व 6 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.
 

Latehar : लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दोहरे हत्याकांड (नरबलि) में शुक्रवार अपना फैसला सुनाया. अदालत ने माइल सेमर हट निवासी आरोपी सुनील उरांव (पिता रावण उरांव) को सश्रम उम्रकैद व 6 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. अपर जिला लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने बताया कि अदालत में कुल 10 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था.


फैसला आते ही अदालत कक्ष में मौजूद पीड़ितों के परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्हें न्याय मिला है. ज्ञात हो कि दो दिनों से लापता दो बच्चों निर्मल उरांव व शीला कुमारी का शव सुनील उरांव के घर के आंगन में बालू में छुपाया हुआ मिला था. इस मामले में सूचक वीरेंद्र उरांव के बयान पर मनिका थाने में कांड संख्या 26/2019 के तहत 11 जुलाई 20190 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

 

सूचक वीरेंद्र उरांव किसी काम से सुनील उरांव के घर गया था उस समय सुनील उरांव अपने आंगन में स्नान कर रहा था. उसके घर में खून की बूंदे देखकर वीरेंद्र उरांव ने उससे पूछा तो उसने कहा कि देवता को मुर्गा की बलि दी गई है. बात फैलने पर ब़ड़ी संख्या में ग्रामीण लापता बच्चों के परिजनो को लेकर वहां पहुंच गए. बालू के ढेर में दो मासूमों की सिरकटी लाशें बरामद की गई थीं. 


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