Latehar : लातेहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी विजुल सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. लातेहार थाना में कांड संख्याा 01/24 के तहत दर्ज मामले में गोवा ग्राम की गंगोत्री देवी ने गांव के बिजुल कुमार सिंह व मोनिका कुंवर पर धारदार हथियार से उसके पिता की हत्या कर देने का आरोप लगाया था.
वहीं, लातेहार के न्यायिक दण्डधिकारी प्रथम की अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 62/25 के तहत दर्ज मामले में आरोपी मंटू उरांव, आकाश उरांव, सुन्दरम उरांव, कृष्णा उरांव उर्फ खरीदन व मंजीत उरांव (सभी पल्हेया बरवही, थाना मनिका) को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनायी है.
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