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लातेहार: केस डायरी पेश नहीं करने पर कोर्ट सख्त, मांगा स्पष्टीकरण

Latehar: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने विचाराधीन जमानत याचिका संख्या 16/2026 की सुनवाई करते हुए पिछले कई तिथियों से न्यायालय के आदेश के बावजूद केस डायरी जमा नहीं करने पर जांच अधिकारी बालूमाथ अशोक कुमार को अगली सुनवाई में केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है. 


मालूम हो बालूमाथ थाना कांड संख्या 138/ 2025 में आवेदक पीयूष अग्रवाल पिछले 22 दिसंबर 2025 से जेल में बंद है. उनकी ओर से दायर जमानत की याचिका पर केस डायरी के अभाव में सुनवाई नहीं हो पा रही है. पीयूष अग्रवाल के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि सेशन कोर्ट में पिछले 12 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई थी. 

 

अदालत ने 13 जनवरी 2026 को केस डायरी की मांग जांच अधिकारी से की थी. निर्धारित तारीख को केस डायरी जमा नहीं करने पर अदालत ने सख्त आदेश पारित किया है. अपर लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने बताया कि जांच अधिकारी को 13 जनवरी और 20 जनवरी 2026 को लिखित एवं दूरभाष के माध्यम से केस डायरी जमा करने की सूचना प्रॉसिक्यूशन सेल के द्वारा दी गई थी. इसके बावजूद जांच अधिकारी अवकाश में होने का हवाला देकर केस डायरी अदालत में पेश नहीं किया. जिसकी वजह से काराधीन अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.

 

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