Search

लातेहारः डालसा ने प्लस टू उवि गारू में लगाया विधिक जागरूकता शिविर

Latehar : लातेहार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव शिवम चौरसिया के निर्देश पर प्लास टू उच्च विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता के अवसर पर आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं व ग्रामीणों ने भाग लिया. उन्हें निःशुल्क विधिक सेवाओं, शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं, महिलाओं व बच्चों के अधिकारों, पारिवारिक व आर्थिक विवादों के निवारण संबंधी जानकारी दी गई.

 पीएलवी इंद्रनाथ प्रसाद ने बाल विवाह, बाल मजदूरी व दहेज उत्पीाड़न निषेध कानूनों के बारे में विस्तार से बताया. कहा कि बाल मजूदर से काम कराना दंडनीय अपराध है. उन्हो ने बताया कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष व लड़कों के लिए 21 वर्ष विवाह की उम्र निर्धारति है. इससे पहले विवाह करना कानून अपराध है. उन्होंवने डायन-बिसाही समेत अन्यस सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp