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लातेहारः 30 जून तक जमा करें होल्डिंग टैक्स, पाएं 15% तक छूट

महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग, पूर्व सैनिक व ट्रांसजेंड को मिलेगा दिशेष छूट का लाभ
 

महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग, पूर्व सैनिक व ट्रांसजेंड को मिलेगा विशेष छूट का लाभ

Latehar : लातेहार नगर पंचायत के सिटी मैनेजर राजकुमार वर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि नगर पंचायत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स भुगतान पर महिला, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, सेना के पूर्व कर्मी व ट्रांसजेंडर नागरिकों को 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. यह विशेष छूट 30 जून तक ही प्रभावी रहेगी. उन्होंने होल्डिंगधारियों से समय पर टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठाने की अपील की है.

 उन्होंने कहा कि एक जुलाई  से होल्डिंग टैक्स पर पेनाल्टी के साथ भुगतान अनिवार्य होगा. यदि टैक्सदाताओं को पेनाल्टी से बचना है तो 30 जून  तक होल्डिंग टैक्स अवश्य जमा कर दें. यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले वर्षों के बकाया टैक्स पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक अपने घरों का असेसमेंट (मूल्यांकन) नहीं कराया है वे जल्द से जल्द एसेसमेंट करवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो.

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