महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग, पूर्व सैनिक व ट्रांसजेंडर ले सकते हैं लाभ
Latehar : लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग, पूर्व सैनिक व ट्रांसजेंडर को होल्डिंग टैक्स भुगतान पर विशेष छूट दी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 का बकाया होल्डिंग टैक्स 30 जून तक जमा करने पर इन्हें 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने लोगों से होल्डिंग टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि एक जुलाई से होल्डिंग टैक्स पर पेनाल्टी के साथ भुगतान अनिवार्य होगा. यदि टैक्सदाताओं को पेनाल्टी से बचना है तो उन्हें 30 जून तक होल्डिंग टैक्स अवश्य जमा करना चाहिए.
नगर प्रबंधक ने यह स्पष्ट किया है कि पिछले वर्षों के बकाया होल्डिंग टैक्स पर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने घरों का असेसमेंट (मूल्यांकन) नहीं कराया है वे जल्द करवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने पाये.