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लातेहारः कुटुंब न्यायालय ने गढ़वा DSE को शो-कॉज नोटिस जारी किया

न्यायालय ने गढ़वा डीएसई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि किस परिस्थिति मे न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है. कोर्ट ने 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है.
 

Latehar : कुटुंब न्याययाय, लातेहार के प्रधान न्यायधीश  सैयद सलीम फातमी की अदालत ने गढ़वा जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस भरण पोषण वाद संख्या 24-2023 के मामले में जारी किया गया है.  दर्ज मामले के अनुसार, गढ़वा जिले के देवगाना मध्य विद्यालय के सरकारी शिक्षक प्रवीण कुमार सिंह, पिता स्व रामनाथ सिंह (ओबरा, बिहार) की शादी लातेहार प्रखंड के निदिंर ग्राम निवासी संगीता कुमारी से हुई थी. लेकिन शादी अधिक दिनों तक चल नहीं पायी और टूट गई. इसके बाद संगीता कुमारी ने प्रधान न्यायधीश, कुटुंब न्यायालय की अदालत में भरण पोषण वाद दाखिल किया.


मामले की सुनवाई के दौरान 29 फरवरी 2024 को न्यायालय ने पीड़िता संगीता कुमारी को प्रत्येक माह 12 हजार रुपया बतौर भरण पोषण देने का आदेश पारित किया था. न्यायालय के आदेश के बाद भी संगीता कुमारी को राशि नहीं मिली. इसके बाद न्यायालय ने चार अक्टूबर 2024 को गढ़वा डीएसई को आदेश दिया कि प्रवीण कुमार सिंह के बैंक खाते से रुपया काटकर संगीता कुमारी को प्रत्येक माह 12 हजार रुपये का भुगतान करना है.  लेकिन इस आदेश का अनुपालन एक साल बीत जाने के बाद नहीं हुआ. इस पर न्यायालय ने गढ़वा डीएसई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि किस परिस्थिति मे न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है. कोर्ट ने 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है.


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