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लातेहारः रंगदारी के एक मामले में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा बरी

7 मार्च 2020 को गैंगस्टर सुजीत सिन्हा व अमन साहू के खिलाफ लातेहार थाना में नामजद प्राथमिकी कांड संख्या 49/20 भादवि की धारा 467, 468 ,471, 386, 387, 504, 506,34 एवं 66 सी आईटी एक्ट के तहत दर्ज की गई थी.
 

Latehar : लातेहार के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शुक्रवार को रंगदारी के एक मामले (जीआर वाद संख्या 320/20 ए) की सुनवाई करते हुए आरोपी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को दोष मुक्त करार दिया. आरोपी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत राम के आवेदन पर 7 मार्च 2020 को गैंगस्टर सुजीत सिन्हा व अमन साहू के खिलाफ लातेहार थाना में नामजद प्राथमिकी कांड संख्या 49/20 भादवि की धारा 467, 468 ,471, 386, 387, 504, 506,34 एवं 66 सी आईटी एक्ट के तहत दर्ज की गई थी.


 इस मामले में अभियुक्तों पर रेलवे ठेकेदारों व जिले में संचालित विकास योजनाओं में रंगदारी मांगने, आगजनी की धमकी देने सहित दहशत फैला कर वसूली करने के आरोप लगाए गए थे. लातेहार थाना पुलिस ने आरोपी सुजीत सिन्हा का इस मामले में रिमांड कराया था. गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुजीत सिन्हा को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया. आरोपी सुजीत सिन्हा की अदालत में पेशी साहिबगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई. मालूम हो गैंगस्टर अमन साहू की मौत के बाद इस मामले को सुनवाई अलग कर जीआर वाद संख्या 320/ 20 ए के तहत सुनवाई की जा रही थी.

 
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