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लातेहारः स्थायी लोक अदालत में भूमि विवाद का निबटारा

नेतरहाट थाना क्षेत्र के कोरगी गांव की रहने वाली स्व. नान्हे वृजिया की पत्नी नीलिमा वृजिया ने स्थायी लोक अदालत में आवेदन देकर अपनी पुश्तैनी 17.99 एकड़ जमीन का बंटवारा कराने का आग्रह किया था.
 

Latehar : लातेहार की स्थालयी लोक अदालत (पीएलए) ने तीन पक्षकारों के बीच का भूमि विवाद सुलझा दिया है. तीनों पक्षों ने आपसी सहमति से स्थाकयी लोक अदालत के इस निर्णय को स्वीाकार किया है. ज्ञात हो कि नेतरहाट थाना क्षेत्र के कोरगी गांव की रहने वाली स्व. नान्हे वृजिया की पत्नी नीलिमा वृजिया ने स्थायी लोक अदालत में आवेदन देकर अपनी पुश्तैनी 17.99 एकड़ जमीन का बंटवारा कराने का आग्रह किया था.


 लोक अदालत में मामला सूचीबद्ध होने के बाद अदालत ने सभी विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कर बुलाया. पीएलए ने सभी पक्षकारों को समझा-बुझाकर आपसी बंटवारे पर राजी कराया और प्रेमभाव से उनकी पुश्तैनी 17.99 एकड़ जमीन को तीन बराबर भागों में बंटवारा कर दिया. समझौता पत्र में सभी पक्षकारों ने लिखकर दिया कि अब उनके बीच में कोई विवाद नहीं है और वे भविष्या में इस भूमि को लेकर किसी प्रकार विवाद नहीं करेंगे.


 इस पूरे प्रकरण में स्थायी लोक अदालत के अध्यइक्ष पन्ना लाल व सदस्य शकील अहमद और सूरज प्रसाद तथा पेशकार चंदन कुमार का सराहनीय योगदान रहा. अध्याक्ष पन्नाकलाल ने लोगों से जनोपयोगी मामलों का निबटारा कराने के लिए स्थाायी लोक अदालत में आवेदन देने की अपील की. उन्हों ने कहा कि डाकघर, परिवहन, रेलवे, नगर पंचायत, टेलीफोन, बिजली विभाग, बीमा-बैंक व अन्या किसी विभाग की कोई शिकायत हो तो वे स्थारयी लोक अदालत में आवेदन देकर लाभ प्राप्तह कर सकते हैं.


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