Latehar : लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है. नगर पंचायत प्रशासन ने वर्ष 2026-27 में टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया है. नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का होल्डिंग टैक्स, वॉटर टैक्स, एवं ट्रेड लाइसेंस जमा करने के लिए पोर्टल को अपडेट किया गया है. इसका जन सुविधा केंद्र नगर पंचायत में कार्यरत है.
उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स जमा करने में वित्तीय वर्ष 26 -27 में 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी. इस छूट में महिला, सीनियर सिटीजन, आर्मी व दिव्यांग शामिल हैं. उन्होंवने लोगों से होल्डिंग टैक्स जमाकर छूट का लाभ लेने की अपील की है. कहा कि ट्रेड लाइसेंस या वाटर यूजर चार्ज जमा करना है, तो नगर पंचायत कार्यालय में स्थािपित जन सुविधा केंद्र में संपर्क कर जमा कर सकते हैं. हालांकि ट्रेड लाइसेंस व वाटर यूजर चार्ज में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है.
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