Search

 
 
 

लातेहारः होल्डिंग टैक्सल जमा करने पर नगर पंचायत देगी 15% की छूट

लातेहार नगर पंचायत प्रशासन ने वर्ष 2026-27 में टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया है. नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का होल्डिंग टैक्स, वॉटर टैक्स, एवं ट्रेड लाइसेंस जमा करने के लिए पोर्टल को अपडेट किया गया है.
 
फाइल फोटो.

Latehar : लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है. नगर पंचायत प्रशासन ने वर्ष 2026-27 में टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया है. नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का होल्डिंग टैक्स, वॉटर टैक्स, एवं ट्रेड लाइसेंस जमा करने के लिए पोर्टल को अपडेट किया गया है. इसका जन सुविधा केंद्र नगर पंचायत में कार्यरत है.

 


 उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स जमा करने में वित्तीय वर्ष 26 -27 में 15 प्रतिशत तक  छूट मिलेगी.  इस छूट में महिला, सीनियर सिटीजन, आर्मी व दिव्यांग शामिल हैं. उन्होंवने लोगों से होल्डिंग टैक्स जमाकर छूट का लाभ लेने की अपील की है. कहा कि ट्रेड लाइसेंस या वाटर यूजर चार्ज जमा करना है, तो नगर पंचायत कार्यालय में स्थािपित जन सुविधा केंद्र में संपर्क कर जमा कर सकते हैं. हालांकि ट्रेड लाइसेंस व वाटर यूजर चार्ज में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है.


Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही