Latehar News : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को 31 लाख 53 हजार 520 रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है. अदालत ने शिकायत वाद संख्या 424/ 2022 की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया है.
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शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि तरवाडीह ग्राम निवासी शामसाद अंसारी ने ईंट के खरीद के एवज में अग्रिम भुगतान भठ्ठेदार रवि यादव को अग्रिम राशि 23,15,700 रुपये दिया था. लेकिन वह ईंट नहीं देकर उक्त राशि का एक चेक दिया था.
अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि आरोपी यादव ने शिकायतकर्ता की राशि नगद नहीं लौटा कर उसे एक चेक दिया था. जो खाते में राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया. मामले की सुनवाई करते हुए श्री कुमार की अदालत ने रवि यादव को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए भारतीय पराक्रमय अधिनियम की धारा 138 के तहत 31 लाख 53 हजार 520 रुपये क्षतिपूर्ति और तीन महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई. शिकायतकर्ता शमशाद अंसारी ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि तीन वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिली है.
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