Latehar : लातेहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अफीम तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी विमल गंझू के खिलाफ बरियातू थाना में कांड संख्या 26/2024 के तहत मामला दर्ज था. वह श्रीसामद बरवैया टोला निवासी जगदीश गंझू का पुत्र है.
ज्ञात हो कि पुलिस ने विमल गंझू को 4.770 किलो अफीम के साथ पकड़ा था. अदालत ने उसे बीस साल कारावास की सजा के साथ उस पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.
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