Latehar News : लातेहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने सत्रवाद संख्या 193 (वर्ष 2025) की सुनवाई करते हुए महुआडांड थाना क्षेत्र के मेराम चंपा ग्राम निवासी जेम्स सारस को अपने ही भाई बसंत सारस की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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प्रभारी लोक अभियोजक शिवशंकर राम के अनुसार, ग्राम मेराम चंपा निवासी बसंत सारस की हत्या दो अप्रैल 2023 को हुई थी. इस संबंध में मृतक की पत्नी मुनि कुमारी ने महुआडाड थाना में कांड संख्या 21/ 2023 के तहत मामला दर्ज कराया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से 12 गवाहों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सगे भाई जेम्स सारस को हत्या का दोषी पाते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई.
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