Latehar : लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह उर्फ चन्दन सिंह खरवार उर्फ संजीवन को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने हेरहंज थाना कांड संख्याा 12/23 मामले की सुनवाई करते हुए उसे यह सजा सुनाई है. उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा कटनी होगी.
माओवादी जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह पर हेरहंज थाना में धारा 147/148/149/504/506/120बी व 25(1-ए), 25 (1-एए), 26(2)/35 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था. ज्ञात हो कि माओवादी सिकीद जंगल में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे. पुलिस ने घेराबंदी कर बैजनाथ को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 5.56 एमएम की दो इंसास राइफल, 5.56 एमएम की 370 गोली, सात इंसास मैगजीन बरामद की गई थी.
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