Latehar : लातेहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले (कांड संख्या 19/24) में सजा सुनाई. अदालत ने अफीम की तस्करी करने के आरोपी विमल गंझू को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर उसे 1 वर्ष अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.
ज्ञात हो कि लातेहार जिले के बरियातू के तत्कालीन थाना प्रभारी राजा दिलावर ने 19 मार्च 2024 को श्रीसमाध गांव निवासी विमल गंझू के घर में छापामारी कर दो पॉलिथीन बैग में 4.770 किलो अफीम जब्त किया था. पुलिस के आने की भनक मिलते ही विमल गंझू फरार हो गया था. पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विमल गंझू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.
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