Latehar : लातेहार डीसी के निर्देश पर बालूमाथ के सीओ बालेश्वर राम ने बालूमाथ थाना में सीसीएल के मगध संघमित्रा क्षेत्र के जीएम चितरंजन कुमार व पीओ सदाला सत्यनारायण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. यह प्राथमिकी वन अधिनियम 1980 के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई है. सीओ ने थाना में दिए आवेदन में कहा है कि डीसी व वन प्रमंडल पदाधिकारी ने पत्र भेज कर सीसीएल के दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है.
पत्र में कहा गया है कि मगध कोलियरी क्षेत्र के आरा गांव के समीप करीब 6.95 हेक्टेयर जंगल-झाड़ी भूमि पर बिना अनुमति के सीसीएल द्वारा साइडिंग का निर्माण कराया जा रहा है. यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है. सीसीएल को वन एवं पर्यावरण विभाग (भारत सरकार) से अनुमति लेकर ही यह कार्य करना था. इस संबंध में बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने कहा कि सीओ का आवेदन मिला है. इसके आलोक में दोनों प्राथमिकी (संख्या 127/2025) दर्ज कर ली गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
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