Latehar: अफीम तस्कफरी के मामले में जिला न्यायालय ने दोषी को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाया है. गुरुवार को बारियातु थाना कांड संख्याए 36/2024 में सुनवाई के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्याhयाधीश की अदालत ने आरोपी भगत गंझू को धारा 15(सी)/18(बी) /22(सी)/25 एनडीपीएस एक्टा के तहत दोषी पाया.
जिला न्यायधीश ने दोषी भगत गंझू को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्तक सजा आदेश सुनाया है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें


Leave a Comment