- सीबीआई द्वारा लगाये गये आरोपों में कोई दम नहीं है.
- अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास से पार्टी कार्यालय तक रोड शो किया.
- केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया.
New Delhi : दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य को बरी किये जाने के मामले में नया अपडेट आया है.
CBI files appeal in Delhi High Court challenging lower court's order discharging Arvind Kejriwal and others in liquor-policy case: Officials
— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2026
सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल अदालत ने अरविंद केजरीवाल सहित अन्य को आज शुक्रवार को यह कहते हुए बरी कर दिया कि सीबीआई द्वारा लगाये गये आरोपों में कोई दम नहीं है.
सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर की है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है.
बरी किये जाने केफैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास से पार्टी कार्यालय तक रोड शो किया. रोड शो के दौरानहाथ में गदा लेकर समर्थकों का अभिवादन किया. साथ ही केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया.
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