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शराब घोटाला : छत्तीसगढ़ के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी ने ACB कोर्ट से मांगी अग्रिम बेल

झारखंड शराब घोटाला केस के आरोपी व छत्तीसगढ़ के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी ने रांची ACB कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ACB को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है.
 

Ranchi : झारखंड शराब घोटाला केस के आरोपी व छत्तीसगढ़ के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी ने रांची ACB कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ACB को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है.

 

अरुण त्रिपाठी ने सिद्धार्थ और विधु को दिलाया था झारखंड में प्रवेश 

दरअसल झारखंड में मई 2022 से लागू आबकारी नीति में छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी को परामर्शी बनाया गया था. आरोपों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी व शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया और मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को झारखंड में प्रवेश दिलाने वाले आईटीएस अरुण पति त्रिपाठी ही थे. 

 

शराब बनाने वाली कंपनियों में निवेश करवाकर वसूली मोटी रकम

आईटीएस अरुण पति त्रिपाठी ने झारखंड के तत्कालीन आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे के साथ मिलकर शराब घोटाले के लिए अपनी इच्छानुसार कई नियम-शर्तें तय कीं. उन्होंने शराब बनाने वाली कंपनियों में निवेश भी करवाया और मोटी रकम वसूली.

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