Ranchi : झारखंड में शराब घोटाला मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया. एसीबी की ओर से बहस करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई.
यहां बता दें कि हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है, उस समय वह फरार चल रहा था. हालांकि बाद में एसीबी ने उसके सरेंडर करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में पेशी के बाद एसीबी ने उसे 5 दिनों के रिमांड पर लिया था जहां से बाद में उसे जेल भेज दिया गया है.
दरअसल, नवीन केडिया पर पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आरोप है. नवीन केडिया को 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था और 9 जनवरी 2026 को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत की शर्तों में यह स्पष्ट था कि नवीन केडिया को 12 जनवरी 2026 तक ACB, रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में लिया जाना था.
आरोपी ने न तो ACB के समक्ष आत्मसमर्पण किया और न ही झारखंड की अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर जमानत याचिका दायर की. इसके बजाय, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के तहत अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पहली पेशी के लिए भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है.
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