Ranchi : छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने नवीन केडिया को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.
केडिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सरेंडर नहीं किया, इसलिए उनकी जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता है. पूर्व में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.
गोवा से एसीबी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि झारखंड में शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एसीबी जांच कर रही है. नवीन केडिया के फरार होने के बाद उसके विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी कराया गया है.
सीबीआई के माध्यम से सभी एयरपोर्ट को यह नोटिस जारी किया गया है कि नवीन केडिया जहां भी दिखे, उसे वहीं रोकें. अगर वह देश में है तो अब देश से बाहर नहीं भाग सकेगा. एसीबी ने नवीन केडिया को गोवा में आठ जनवरी को स्पा सेंटर में मसाज कराते वक्त पकड़ा था.
इसके बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए नवीन केडिया को गोवा की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे चार दिनों के लिए ट्रांजिट बेल मिली थी. उसे 12 जनवरी की शाम तक तक हर हाल में रांची स्थित एसीबी के अनुसंधानकर्ता के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए थे.
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